29 हजार शिक्षक भर्ती से जुड़ी बड़ी खबर, जरूर पढ़ें
29334 हजार सहायक अध्यापकों की नियुक्त को क्लीन चिटनियुक्तियों को अवैध करार देने की मांग खारिजन नियुक्तियां रद्द होंगी, ना वेतन रोका जा सकता है
उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 29334 गणित-विज्ञान के सहायक अध्यापकों की नियुक्ति को अवैध करार देने और रद्द करने की मांग हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। नियुक्तियों को सही करार देते हुए कोर्ट ने कहा कि नियुक्तियों हाईकोर्ट के निर्देशानुसार की गई हैं इनको न तो रद्द किया जा सकता है और न ही किसी का वेतन रोका जा सकता है।
योगेंद्र और 271 अन्य की ओर से याचिका दाखिल कर नियुक्तियों को चुनौती दी गई थी। याचिकाओं पर न्यायमूर्ति बी अमित स्थालकर ने सुनवाई की। याचिका का विरोध अधिवक्ता अनूप त्रिवेदी और विभू राय ने किया। कहा गया कि याचिका में न तो चयन को चुनौती दी गई है और न ही चयन सूची को चुनौती दी गई है। इसलिए याचिकाएं पोषणीय नहीं है।
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